बिहार सरकार देगी 60 फीसदी सब्सिडी: बकरी पालन के लिए, जल्द करें आवेदन

बकरी पालन योजना की पात्रता, शर्तें, आवेदन की प्रक्रिया :
बकरी पालन आज एक लाभदायक व्यवसाय बनता जा रहा है। इस बिजनेस को कम लागत में शुरू किया जा सकता है। इस व्यवसाय में होने वाला लाभ इस पर किए गए खर्च से अधिक है। बकरी पालन ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का जरिया बन सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसी क्रम में बिहार सरकार की ओर से बकरी पालन पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है. आज हम आपको बिहार राज्य में ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से एक बकरी फार्म खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी दे रहे हैं।
बिहार सरकार की बकरी पालन योजना :
एकीकृत बकरी एवं भेड़ विकास योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके तहत निजी क्षेत्र में बकरी फार्म खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 बकरी + 1 बकरी, 20 बकरी + 1 बकरी, 40 बकरी + 2 बकरी की क्षमता के अनुसार अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के लिए बिहार सरकार ने 2 करोड़ 66 लाख रुपये का बजट रखा है.
(Goat Farming Scheme) :
01.बकरी पालन का उद्देश्य प्रदेश में उन्नत नस्ल की बकरियों पर बकरियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
02.बकरी पालन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना है।
03.बकरी पालन के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से सहायता दी जाती है।
04.बकरी पालन योजना का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है।
बकरी पालन पर अनुदान :
बकरी पालन के लिए बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। जबकि सामान्य वर्ग के लोगों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।
योजना से मिलने वाले लाभ :
इस पर समान्य वर्ग को 50 प्रतिशत सब्सिडी यानि 2.045 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को 2.454 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 40 बकरी+ 2 बकरा योजना की अनुमानित लागत 4.09 है।
20 बकरी + 1 बकरा योजना की अनुमानित लागत 2.05 लाख रुपए तय की गई है जिस पर सामान्य वर्ग को 50 प्रतिशत यानि 1.025 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग को 60 प्रतिशत यानि 1.23 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
योजना के तहत 60 प्रतिशत सब्सिडी अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों को और सामान्य जाति के आवेदकों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।
योजना के तहत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :
01.आवेदक का फोटो
02.बकरी फार्म के लिए भूमि की जानकारी
03आवेदन करने वाले का आधार कार्ड
04.बैंक खाता विवरण के लिए पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी
04.आवेदन करने वाले का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
05.जाति प्रमाण पत्र (केवल एसटी/ एसी के लिए अनिवार्य है )
06.आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि
07.आवास प्रमाण-पत्र
08.लीज/निजी/पैतृक भूमि का ब्यौरा
09.प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र
योजना के तहत कैसे करें ऑनलाइन आवेदन :
बकरी पालन योजना के तहत सब्सिडी पाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://animal2018.ahdbihar.in/ पर जाना होगा।
यहां होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में बकरी पालन का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
इसके बाद रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपके सामने बकरी पालन का फार्म खुल जाएगा।
इस फॉर्म में आधार कार्ड नंबर और वोटर आईडी कार्ड में से किसी एक का चयन करें, उसके बाद आपके द्वारा चुने गए दस्तावेज़ का नंबर दर्ज करें और मोबाइल नंबर दर्ज करें और रजिस्टर पर क्लिक करें।
ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी। इस रसीद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।
आप अपने आधार कार्ड नंबर या वोटर आईडी कार्ड नंबर की मदद से कभी भी अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।