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कृषि मशीनरी अनुदान योजना एमपी: खेत की जुताई और बुवाई के उपकरण पर 50% सब्सिडी मिलेगी

मध्यप्रदेश सरकार ने इस वर्ष किसानों को एक ओर छूट दे दी है। अब किसानों को धरोहर राशि का अग्रिम डीडी जमा नहीं करना होगा। राज्य के किसान बिना धरोहर राशि का डीडी दिए बिना इन यंत्रों के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि इससे पहले कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा महंगे कृषि यंत्रों के लिए 5 हजार रुपए का डी.डी. जमा करना आवश्यक अनिवार्य किया गया था। इसके पीछे का तर्क यह दिया गया था कि किसान लॉटरी में आने के बाद भी कृषि यंत्र नहीं खरीदते हैं। लेकिन अब राज्य कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने इन कृषि यंत्रों के लिए डी.डी. की माँग नहीं की है।

किसान रोटावेटर, प्रतिवर्ती हल, बीज ड्रिल और बीज सह उर्वरक ड्रिल के लिए आवेदन कर सकते हैं :

किसानों ने खरीफ सीजन के लिए खेत की तैयारी और फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। ऐसे में सरकार की ओर से कृषि मशीनरी पर सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जा रहा है. राज्य सरकारें यहां संचालित योजनाओं के तहत किसानों को कृषि मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी दे रही हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार खरीफ फसलों के लिए खेतों की जुताई और बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले कृषि उपकरणों पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। इसके लिए कृषि यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश की ओर से प्रदेश के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं. इच्छुक किसान इसके तहत आवेदन करके कृषि मशीनरी पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

किन कृषि मशीनों को मिलेगी सब्सिडी :

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए चार अलग-अलग प्रकार की कृषि मशीनों का लक्ष्य अभी जारी किया है. ये चार कृषि मशीनें हैं रोटावेटर, रिवर्सिबल प्लाव, सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। इन मशीनों का उपयोग खेत की जुताई और बीज बोने के लिए किया जा सकता है। इन सभी कृषि यंत्रों पर किसानों को भारी सब्सिडी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी वर्गों और सभी जिलों के किसानों के लिए कृषि मशीनों का लक्ष्य जारी किया है. दी गई कृषि मशीनरी पर किसानों को श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक होती है। किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा की जांच कर सकते हैं।

अब नहीं जमा करनी होगी धरोहर राशि किसानों को :

मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल किसानों को एक और छूट दी है। अब किसानों को बयाना राशि का अग्रिम डीडी जमा नहीं करना होगा। इन मशीनों के लिए बिना बयाना राशि का डीडी दिए राज्य के किसान आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि इससे पहले कृषि मशीनरी अनुदान योजना के तहत कृषि विभाग की ओर से महंगी कृषि मशीनों के लिए 5 हजार रुपये का डीडी दिया जाता था. प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके पीछे तर्क दिया गया कि किसान लॉटरी में आने के बाद भी कृषि मशीनरी नहीं खरीदते हैं। लेकिन अब इन कृषि यंत्रों के लिए राज्य के कृषि यांत्रिकी विभाग ने डीडी जारी कर दिया है. मांग नहीं की है।

ई-रुपये वाउचर से मिलेगी अनुदान राशि :

अभी तक राज्य के पात्र किसानों को कृषि मशीनरी की खरीद पर कृषि विभाग द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाता था, लेकिन इस वर्ष सरकार ने किसानों को सब्सिडी के रूप में भुगतान करने के लिए ई-रुपये वाउचर का उपयोग करने का निर्णय लिया है। . जिससे सभी पात्र लाभार्थी किसानों को ई-रुपये वाउचर के रूप में सब्सिडी राशि दी जाएगी।

सब्सिडी के लिए किसान कब और कहां करें आवेदन :

उपरोक्त सभी कृषि मशीनों के लिए किसान 25 मई 2022 दोपहर 12 बजे से 6 जून 2022 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी निकलने के बाद किसान सूची में अपना नाम देख सकते हैं। लॉटरी में चयनित किसानों को कृषि मशीनरी पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। मध्यप्रदेश में सभी प्रकार की कृषि मशीनों के लिए किसानों को ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे पहले किसानों को यह ध्यान रखना होगा कि आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा। इसलिए किसान को अपना मोबाइल अपने पास रखना चाहिए। किसान https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में :

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है-

01.पहले ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://dbt.mpdage.org/index.htm पर जाएं।

02. होम पेज पर आपको कृषि यंत्र में आवेदन करने का ऑप्शन दिखाई देगा उस ऑप्शन पर क्लिक करें।

03.इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा इस पेज पर आपको आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।

04.इस फॉर्म में आपको अपनी पसंद के आधार पर ( बायोमेट्रिक के माध्यम से या बायोमेट्रिक के बिना) ऑप्शन चुनना होगा।

05.इसके बाद पूछी गई सभी जानकारी जैसे की जिला, ब्लॉक, ग्राम, कृषक वर्ग, कृषि यंत्र योजना का नाम आदि भरें और अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

06.सभी जानकारी भरने के बाद कैप्चर फिंगर के बटन पर क्लिक करें। 

07.इस तरह आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगा।

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज :

आवेदन करने वाले किसान की आधार कार्ड कॉपी

बैंक खाते के विवरण के लिए बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ प्रति

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल एससी और एसटी किसानों के लिए)
बी-1 . की कॉपी

ट्रैक्टर पंजीकरण (ट्रैक्टर चालित कृषि मशीनरी के लिए, किसान के पास पहले से ही ट्रैक्टर होना चाहिए।)

महत्वपूर्ण सूचना – :

23-05-2022) वर्ष 2022-23 के लिए निम्न कृषि यंत्रों के जिलेवार लक्ष्य निर्गत किये जा रहे हैं। इन मशीनों के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मई 2022 को दोपहर 12 बजे से 6 जून 2022 तक पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

01.इस वर्ष, उपरोक्त उपकरणों के लिए सब्सिडी का भुगतान “ई-रुपये वाउचर” के माध्यम से किया जाएगा। रोटावेटर, प्रतिवर्ती हल, बीज ड्रिल और बीज सह उर्वरक ड्रिल के आवेदन के लिए डीडी की आवश्यकता नहीं है

02.जो किसान सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के लिए आवेदन करेंगे, वे निम्नलिखित उपकरण जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, राइज बेड प्लांटर, रिजरो प्लांटर, मल्टीक्रॉप प्लांटर, इनक्लाइंड प्लेट और शेपर के साथ राइज बेड प्लांटर भी चुन सकेंगे।

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