नोएडा अथॉरिटी को फिर लगा हाईकोर्ट से झटका, किसानों को मिली जमीन पर स्टे: पूरी कहानी पढ़ें

यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
नोएडा अथॉरिटी को हाई कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है. प्राधिकरण ने जिस जमीन को अपना बताकर वहां के निर्माण को गिरा दिया था, उसे कोर्ट ने किसानों की जमीन माना है। साथ ही यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
नोएडा अथॉरिटी को एक बार फिर हाई कोर्ट से झटका लगा :
जिन्हें प्राधिकरण ने अपनी जमीन घोषित कर उन पर निर्माण को अवैध बताते हुए तोड़ा जा रहा था। हाईकोर्ट ने इन्हें किसानों की जमीन माना है और वहां यथास्थिति बनाए रखने पर रोक लगा दी है। इससे किसान खुश हैं। एक माह पूर्व प्राधिकरण ने वाजिदपुर में किसान नवल चौहान की जमीन को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया था। प्राधिकरण की इस कार्रवाई के विरोध में भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखवीर खलीफा समेत अन्य किसान नेताओं ने मौके पर पहुंचकर वहां दोबारा निर्माण कार्य करवाया. नवल ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील की थी और हाईकोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आया है. नवल ने बताया कि उच्च न्यायालय में अपने कागजात रखते हुए कहा कि इस जमीन की रजिस्ट्री 1995 और 1996 में हुई थी और प्राधिकरण की अधिसूचना 1997 में हुई थी.
हाईकोर्ट ने कहा है कि विध्वंस प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए :
तब से वे इसी जमीन पर रह रहे हैं और अब सत्ता उनके घरों को जबरन गिरा रही है। उनके पास इस जमीन के 818 मीटर के अलावा कोई जमीन नहीं है। जिस पर हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा अगहपुर गांव के किसान की आबादी से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि विध्वंस प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए, वह इसे कब्जा नहीं मानता.