जिनका नहीं हो पाया पैन कार्ड-आधार से लिंक, उनके लिए एक और मौका, अब ऐसे कर सकते है लिंक

जिनका नहीं हो पाया पैन कार्ड-आधार से लिंक, उनके लिए एक और मौका, अब ऐसे कर सकते है लिंक, भारत सर्कार द्वारा सभी लोगो के लिए सुचना जारी की गई थी की सभी को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। इसके लिए अंतिम तिथि की भी घोषणा की गई थी। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून थी. जो लोग आखिरी तारीख तक पैन को आधार से नहीं लिंक कर पाए हैं. उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई जा सकती है, सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है. जिन लोगों ने अब तक यह काम नहीं किया है उन्हें लिंक कराने पर पेनाल्टी भरनी पड़ेगी.
जिन्होंने अभी तक पैन कार्ड-आधार से लिंक नहीं किया उनको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपके पास एक और मौका है। माना जा रहा था कि जिन लोगों ने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है. अब केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस के जरिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की सुविधा दिए जाने पर विचार कर रही है. संसद में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा इस तरह की सेवाएं “मुफ्त” देने के लिए एक अनुरोध किया था जिस पर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ‘अनुरोध’ संबंधित मंत्रालय को भेज दिया गया है. हालांकि, सरकार ने कहा है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने पर फीस के पेमेंट से किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. इस साल मार्च में, अधीर रंजन चौधरी ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र भेजकर लोकल और उप-डाकघरों में आधार कार्ड और पैन कार्ड को “मुफ़्त” लिंक करने का प्रावधान करने की मांग की थी.
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पैन कार्ड-आधार लिंक की समय सीमा बढ़ाने की मांग

अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया था कि पैन को आधार से लिंक करने की कोशिश में गांवों में कई लोगों को दलाल और बिचौलिये धोखा दे रहे हैं. उन्होंने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की थी. 27 जून को प्रतिक्रिया में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इन दोनों को जोड़ने की अंतिम तिथि मूल रूप से 30 सितंबर, 2019 तय की गई थी और बाद में इसे समय-समय पर बढ़ाया गया था. इसलिए समय सीमा में कोई विस्तार संभव नहीं है.
एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा

आज की तारीख में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने पर जुर्माने के तौर पर एक हजार रुपये जमा करने होंगे. उसके बाद ही आगे की प्रॉसेस किया जाएगा. सबसे पहले लिंकिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी, जिसमें आधार और पैन कार्ड दोनों में क्रॉस चेकिंग की जाती है. फिर आधार लिंक हो जाता है.
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अब इस तरह से करवा सकतेहै लिंक

लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर लिंक आधार स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. क्लिक करते ही आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालकर लिंक का स्टेटस चेक करना होगा. अगर लिंक नहीं है तो आप लिंक आधार पर क्लिक करके पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल भरकर सबमिट कर सकते हैं. लिंक करना बहुत ही आसान होता है.