हेलमेट पहनने पर भी कटेगा चालान, जानिए मोटर व्हीकल एक्ट का ये नया नियम

हेलमेट पहनने पर भी कटेगा चालान, जानिए मोटर व्हीकल एक्ट का ये नया नियम
यात्रा के दौरान सवार और पीछे रहने वाले दोनों के लिए हेडगियर पहनना अनिवार्य है। बिना हेलमेट पकड़े पुलिस चालान काट रही है। वहीं अब मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट को लेकर एक और नया नियम आया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस हेलमेट पहनकर भी चालान काट रही है. आइए जानते हैं क्या है हेलमेट को लेकर नया नियम।
जानिए क्या है नियम
अगर आप हेलमेट पहनकर दुपहिया वाहन चला रहे हैं, लेकिन गलती से या जान-बूझकर आपने हेलमेट की बेल्ट को लॉक नहीं किया है, तो आपका चालान काटा जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस ऐसे शख्स को पकड़कर चालान काट रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक इस एक्ट के लिए आपको 1000 रुपये का चालान करना पड़ सकता है।
हेलमेट को लेकर मंत्रालय का नया नियम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार, हेलमेट में उच्च गुणवत्ता वाले फोम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसकी न्यूनतम मोटाई 20-25 मिमी होनी चाहिए। सभी हेलमेट के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य है।
बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य
कुछ महीने पहले भारत सरकार द्वारा एक घोषणा की गई थी कि नौ महीने से चार साल तक के बच्चों को दोपहिया वाहनों पर बैठकर हेलमेट पहनना होगा। हालांकि अभी तक इस नियम को लागू नहीं किया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चार साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बाइक पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। कानून का उल्लंघन करने पर बच्चे के माता-पिता को भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है।