दिल्ली को आज तीसरी बार भी नहीं मिला मेयर, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेगी आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मेयर और स्थायी समिति के छह सदस्यों का चुनाव कराने को लेकर आज सोमवार को हुई सदन की तीसरी बैठक में भी जमकर हंगामा हुआ और बैठक स्थगित करनी पड़ी। आप और भाजपा के बीच झड़पों के चलते पहले भी दो प्रयास फेल हो चुके हैं।ऐसे में आज दिल्ली को नया मेयर मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका बताया जा रहा है की पार्षदों के हंगामे की वजह से दिल्ली नगर निगम (MCD) सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है.
आपको बता दे की दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव (MCD Mayor Election) के लिए आज (सोमवार को) सभी पार्षद तीसरी बार फिर सदन में इकट्ठा हुए, लेकिन हंगामे के चलते आज भी मेयर इलेक्शन (Mayor Election) नहीं हो सका.बीजेपी (BJP) और आम आदमी पार्टी (Aap) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल जारी है.एक बार फिर हंगामे के चलते सदन की बैठक स्थगित हो गई। इससे पहले बैठक शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी ने एल्डरमैन को वोट डालने का अधिकार देने का आदेश दिया। साथ ही तीनों चुनाव (मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के छह सदस्य) एक साथ कराने के आदेश दिए। जिस पर आम आदमी पार्टी ने लिखित व मौखिक तौर पर विरोध दर्ज कराया।इसके बाद भाजपा पार्षद शिखा राय ने फिर आप विधायक संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी को कोर्ट से सजा होने की बात कहकर सदन से बाहर करने की मांग की। जिसके बाद भाजपा पार्षद ने हंगामा किया तो सदन की बैठक स्थगित कर दी गई। अब मेयर चुनाव कराने को लेकर आम आदमी पार्टी आज ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
यह भी पढ़े :प्राची धबल देब ने बनाई बनारसी साड़ी नहीं बनारसी केक, ख़ूबसूरत डिज़ाइन देखकर हो जायेंगे आप भी हैरान
सदन में हंगामा हुआ

बता दें कि पीठासीन अधिकारी के दिल्ली नगर निगम सदन में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए मनोनीत सदस्यों को वोटिंग करने की अनुमति देने पर हंगामा हुआ. जिसके बाद सदन की कार्यवाही को मेयर चुनाव की अगली तारीख तक स्थगित कर दिया है. इस वजह से एमसीडी मेयर का चुनाव एक बार फिर नहीं हो पाया. बीजेपी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) दोनों के नेताओं ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं
AAP को इस पर है आपत्ति

जान लें कि दिल्ली नगर निगम सदन की कार्यवाही आज आधे घंटे की देरी से सुबह करीब साढ़े 11 बजे शुरू हुई थी. सभी पार्षद तीसरी बार फिर सदन में इकट्ठा हुए, इसके तुरंत बाद ही घोषणा हुई कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का इलेक्शन एक साथ होगा. आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस घोषणा के बाद विरोध शुरू कर दिया. आप नेता मुकेश गोयल ने कहा कि एल्डरमैन वोटिंग नहीं कर सकते. फिर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।
यह भी पढ़े :Crime News: अनियंत्रित गाड़ी की चपेट में आने से घर में बैठी दादी-पोती की हुई दर्दनाक मौत
आम आदमी पार्टी जाएगी सुप्रीम कोर्ट

एमसीडी सदन से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे. आज ही अर्जी दायर करेंगे ताकि कोर्ट की निगरानी में मेयर पद के लिए चुनाव हो पाए. दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 के अंतर्गत मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नगर निगम सदन की पहली मीटिंग में ही होना चाहिए. लेकिन एमसीडी इलेक्शन को हुए 2 महीने का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक दिल्ली को नया मेयर नहीं मिला है. एमसीडी चुनाव में आप के 134, बीजेपी के 104 और कांग्रेस के 9 पार्षद जीते थे.