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पीएम किसान मानधन योजना: किसानों के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, इस योजना के लिए करें रजिस्ट्रेशन

पीएम किसान मानधन योजना: किसानों के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, इस योजना के लिए करें रजिस्ट्रेशन

पीएम किसान मानधन योजना के तहत बुजुर्ग किसानों को हर महीने 3000 रुपये दिए जाते हैं. बुजुर्ग किसानों को पेंशन की तरह ये राशि दी जाती है.

Pradhanmantri Shram Yogi Maandhan Yojana:अगर आप किसान हैं और पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं तो आपको पीएम श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना:

किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं. इनमें पीएम-किसान सम्मान निधि योजना और पीएम श्रम योगी मानधन योजना बहुत लोकप्रिय हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसानों और श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इसके तहत लाभार्थी को 60 साल बाद 36 हजार रुपये सालाना पेंशन दी जाती है। यह भी पढ़ें- यूरोपीय संघ के नेताओं ने 2022 के अंत तक रूसी तेल आयात में 90 प्रतिशत की कटौती करने पर सहमति व्यक्त की

Pradhanmantri Shram Yogi Maandhan Yojana:

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके तहत किसान बिना किसी कागजी कार्रवाई के सीधे पीएम श्रम योगी मानधन योजना में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आखिर क्या है पीएम श्रम योगी मानधन योजना और इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है? यह भी पढ़ें- तेल कंपनियों के अधिक कमीशन की मांग के विरोध में 70,000 पेट्रोल पंप, आज तेल विपणन कंपनियों से नहीं लेंगे तेल

पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत :
देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में रहने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना 31 मई 2019 को शुरू की गई थी। पीएम मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने 3000 रुपये पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसान की मृत्यु होने पर लाभार्थी की पत्नी को 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। यह भी पढ़ें- Paymate India ने आईपीओ के जरिए 1,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए शुरुआती दस्तावेज जमा किए

हर महीने चुकाना होगा प्रीमियम :
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पंजीकरण की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद किसान को हर महीने प्रीमियम जमा करना होगा। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले किसान को प्रति माह 55 रुपये का प्रीमियम देना होगा। जबकि 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले किसान को 200 रुपये का प्रीमियम जमा करना होगा। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है।

इस योजना के तहत 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान किसान द्वारा किया जाता है और शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत, जीवन बीमा निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

कैसे पंजीकृत करें :
अगर आप किसान हैं और पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं तो आपको पीएम श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशन योजना के लिए हर माह दिया जाने वाला प्रीमियम भी सम्मान निधि के तहत आने वाली सरकारी सहायता से काट लिया जाएगा।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (सीएससी) में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसान मानधन योजना की वेबसाइट https://maandhan.in/sramyogi पर जाकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

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